इमरान खान को अदालत में मिली बड़ी राहत

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पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान Imran Khan को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सोमवार को इमरान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया। ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत गठित इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने जनवरी में साइबर केस में इमरान और कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

क्या है साइफर केस..

साइफर मामला पिछले साल 15 अगस्त को संघीय जांच एजेंसी द्वारा दायर किया गया था जिसमें इमरान खान और कुरैशी पर मार्च 2022 में वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए केबल को संभालने के दौरान गोपनीयता के कानूनो के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली में कागज का टुकड़ा दिखाया था साथ ही दावा किया था कि उस कागज में विदेशी शक्ति द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ साजिश का सबूत था जिसमें अमेरिका डिप्लोमेट “डोनाल्ड लू” का जिक्र था जो साइफर कैस के केंद्र बिंदु रहे हैं। बाद में मौजूद सत्ता दलों ने इमरान पर गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के आरोप लगाए थे।

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इमरान खान ने गोपनीय दस्तावेज को अपनी सत्ता गवांने से 2 हफ्ते पहले एक रैली में लहराया था। अप्रैल 2022 में संसद में विश्वास मत खोने के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इमरान खान और मोहम्मद कुरैशी दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

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हाई कोर्ट में याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उनकी सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने उनकी रिहाई का भी आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वे किसी और केस में आरोपी नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियां अंगुल हसन औरंगजेब ने इमरान और कुरैशी के मामले में फैसला सुनाया।

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