बिलासपुर – एसआई – प्लाटून कमांडर भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट High Court ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने एसआई – प्लाटून कमांडर पद की 370 महिला अभ्यर्थियों की जगह 370 पुरुष अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के चयन के लिए 45 दिनों के भीतर आमंत्रित करने के साथ पत्र जारी होने के 90 दिनों की भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
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बता दे की सलेक्शन कमिटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर भर्ती पर विवाद हुआ था। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने अहम फैसला सुनाया है।
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